डिण्डौरी, रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 27/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 02/2022 के आरोपी बादशाह उर्फ हरिराम चक्रवर्ती पिता शिवचरण चक्रवर्ती उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं 3 शहपुरा थाना शहपुरा के विरूद्ध धारा 363, 344, 376, 376(2)(n), 34, 506, भादवि व धारा 6,17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी के द्वारा दिनांक 16.01.2021 को नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना गुजरात ले जाकर व्यपहरण कारित करना, उसके साथ विवाह करने के लिए अथवा बलात्संग करने के लिए विवश करने तथा दिनांक 16.01.2021 से 14.11.2021 के मध्य की अवधि में गुजरात में बलात्संग करने के मामले में शिकायत पर थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए कमलेश कुमार सोनी, माननीय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी बादशाह उर्फ हरिराम चक्रवर्ती पिता शिवचरण चक्रवर्ती उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं 3 शहपुरा थाना शहपुरा को धारा 366 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 344 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 के अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड एवं धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । शासन की ओर से मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।
Contents
डिण्डौरी, रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 27/2021 एवं सत्र प्र0क्र0 02/2022 के आरोपी बादशाह उर्फ हरिराम चक्रवर्ती पिता शिवचरण चक्रवर्ती उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं 3 शहपुरा थाना शहपुरा के विरूद्ध धारा 363, 344, 376, 376(2)(n), 34, 506, भादवि व धारा 6,17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी के द्वारा दिनांक 16.01.2021 को नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना गुजरात ले जाकर व्यपहरण कारित करना, उसके साथ विवाह करने के लिए अथवा बलात्संग करने के लिए विवश करने तथा दिनांक 16.01.2021 से 14.11.2021 के मध्य की अवधि में गुजरात में बलात्संग करने के मामले में शिकायत पर थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।उक्त मामले की सुनवाई करते हुए कमलेश कुमार सोनी, माननीय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी बादशाह उर्फ हरिराम चक्रवर्ती पिता शिवचरण चक्रवर्ती उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नं 3 शहपुरा थाना शहपुरा को धारा 366 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 344 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500 के अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड एवं धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । शासन की ओर से मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया।