◆ अभ्यर्थी स्वयं के लिये वाहन के लिए अनुमति ले, बूथ के 100 फिट तक प्रचार-प्रसार सामग्री ना लगाये: SDM
डिंडौरी (रामसहाय मर्दन) शहपुरा। रिटनिंग अधिकारी शहपुरा काजल जावला ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दिन गुरूवार को तीन बजे तक ही सरपंच पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य अपना प्रचार-प्रसार, आम सभा कर सकेगें। साथ ही लाउड स्पीकर की अनुमति भी आज 3 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद प्रचार प्रचार नहीं कर सकेंगें, साथ ही अभ्यर्थी स्वयं के लिए कम से कम दो वाहन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शहपुरा से प्राप्त कर सकते है इसके साथ ही बूथ के सौ फिट के दायरे में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते है।