डिंडौरी, रामसहाय मर्दन| प्रभारी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. मकबूल मंसूरी को निजी हितलाभ पाने चहेते ठेकेदार को नियम विरूद्ध पशु वितरण करने अपने दायित्व में लापरवाही बरतने एवं सिविल सेवा आचरण नियमों के गंभीर रूप से उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना में हितग्राही एवं शिकायतकर्ता इमरान खान पिता हबीब खान द्वारा की गई शिकायत के संबंध में गठित जाँच समिति द्वारा जाँच उपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभारी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें डिण्डौरी डॉ. मकबूल मंसूरी के द्वारा मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना अंतर्गत ग्राम बौना एवं जल्दा विकासखण्ड बजाग में अपने पद का दुरूपयोग कर शासन के निर्धारित मापदण्ड के विरूद्ध हितग्राहियों को बीमार पशुओं को बिना चिकित्सीय परीक्षण के हितग्राहियों को प्रदाय किया गया है। तथा निजी हितलाभ को पाने के लिए वैधानिक सप्लायर की जगह चहेते ठेकेदार से पशु प्रदाय कराना पाया गया है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी अथवा विभाग के अनुमति लिए बिना डॉ० मकबूल मंसूरी द्वारा अपने पसंदीदा ठेकेदार से नियम विरूद्ध तरीके से पशु वितरण कराया गया है। इनके द्वारा जानबूझकर अपने पद का दुरूपयोग किया गया है। नियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रभारी उपसंचालक डॉ० मकबूल मंसूरी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
डॉ. मकबूल मंसूरी प्रभारी उपसंचालक के उपरोक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण डॉ० मकबूल मंसूरी प्रभारी उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी नियत किया जाता है। डॉ० मंसूरी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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