डिण्डौरी(रामसहाय मर्दन)|मीडिया सेल प्रभारी(अभियोजन) मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 17/2020 एवं सत्र प्र0क्र0 09/2020 के आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू पनरिया पिता जोधीदास उम्र 22 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी समनापुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 376, 376(3), 354(घ), 384, 506 भादंवि एवं धारा 3, 4 एवं 11(iv)/12 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 25/01/2018 को दोपहर लगभग 11:15 बजे समनापुर में 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना अपने साथ ले जाकर घर में जबरदस्ती दुष्कर्म करने एवं अभियोक्त्री के साथ ली हुई फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे लेने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना समनापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ सत्तू पनरिया पिता जोधीदास उम्र 22 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 376(2)(झ), भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 354(घ)(1)(i), 354(घ)(2) भादवि एवं 11(iv)/12 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादंवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 384 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 06 माह, 03 माह 01 माह, 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।