डिण्डौरी,रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 378/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 99/2022 के आरोपी भूरासिंह मनोटया पिता ननसू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मोहारी थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 3/ 4 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, एवं धारा 506 भाग-2 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 02 माह, 01 माह अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण…
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