डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, आरोपी गोविंद पिता पुन्ना मेहरा उम्र 61 वर्ष निवासी सरई थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 11/10/2015 को आरक्षी केन्द्र डिण्डौरी अंतर्गत ग्राम सरई में फरियादी को बुरी नियत से जमीन पर पटकने एवं अगले दिन सुबह उक्त घटना की सूचना ग्राम सचिव को देने जाते समय गोविंद का पुत्र आरोपी भिखारी पिता गोंविद मेहरा उम्र 35 वर्ष निवासी सरई थाना डिण्डौरी द्वारा फरियादी को लाठी से मारने (गंभीर चोट आने) के मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 354, 323, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोविंद पिता पुन्ना मेहरा उम्र 61 वर्ष निवासी सरई थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी को धारा 325 भादवि के अपराध के लिए 06 माह सश्रम कारावास की सजा एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड एवं आरोपी भिखारी पिता गोंविद मेहरा उम्र 35 वर्ष निवासी सरई थाना डिण्डौरी को 325 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1-1 माह साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में मनोज कुमार वर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।