डिंडौरी| सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी भानूसिंह पिता चमरू सिंह वरकड़े उम्र 22 वर्ष निवासी दोनाखेड़ा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा कोहानी देवरी हायर सेकेण्डरी स्कूल कक्ष में फरियादिया की बुरी नियत से हाथ पकड़ने एवं इसके पूर्व भी छेड़छाड़ किये जाने के शिकायत पर थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 452, 354, 354(क) भादवि अंतर्गत अपराध क्रमांक 679/2022 पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी भानूसिंह पिता चमरू सिंह वरकड़े उम्र 22 वर्ष निवासी दोनाखेड़ा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर जेल भेज दिया ।