डिंडौरी,रामसहाय मर्दन। जिले में भ्रष्टचार करने के मामले में चर्चित उपयंत्री गिरवर डेहरिया की अपने काले कारनामों के कारण आखिरकार कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा सेवा समाप्त का आदेश जारी किया गया। बता दे कि विगत दिनों भ्रष्टचार में लिप्त उपयंत्री गिरवर डहेरिया का टी.एस. करने के एवज में पैसा लेने का आडियो वायरल हुआ था, जिसपर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने उपयंत्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी और कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद उपयंत्री गिरवर डहेरिया के द्वारा नोटिस का संतोषप्रद जवाब न देने पर कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा उपयंत्री गिरवर डेहरिया का तत्काल प्रभाव से पृथक कर सेवा समाप्त का आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक….
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) सर्व शिक्षा अभियान जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डौरी के विरूद्ध ग्राम पंचायत बुड़रूखी के पोषक ग्राम रसोई में एमजीनरेगा के तहत पुलिया निर्माण कार्य में सामग्री प्रदायकर्ता दवारा प्रदाय किये गये सामग्री के बिल के मुल्यांकन हेतु राशि की मांग करने एवं राशि शिकायतकर्ता से लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने एवं शिकायतकर्ता द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करने पर कदाचरण एवं म.प्र. विनिर्दिष्ट भष्ट आचरण अधिनियम, म.प्र. सिविल सेवा अचरण के उल्लंघन के लिए कारण बताओ सूचना पत्र एवं आरोप पत्र जारी कर समय सीमा तक जबाब चाहा गया।
आरोप पत्र के आरोप विवरण क्रमांक 01 के जबाब में पुलिया निर्माण कार्य के सामग्री के बिल भुगतान के लिए 10000 रूपये अपने स्वियं के निजी बैंक खाते में प्राप्त करना स्वीकार्य किया गया है। सुशील तिवारी ग्राम पंचायत भाजीटोला पोस्ट चांदरानी विकासखंड समनापुर के दवारा 30000रू.नगद प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई जबाब स्वयं का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। गिरवर कुमार डेहरिया दवारा प्रस्तुत शपथ पत्र में राशि रूपये 10000रू. स्वयं के निजी खाते में प्राप्त नहीं करने का कोई लेख नहीं है। वही आरोप पत्र के आरोप क्रमांक 01 के संबंध में प्रस्तुत जबाब समाधान कारक नहीं हैं। हितग्राहियों एवं मरटेरियल सप्लायर से अनाधिकृत् एवं अनर्गल राशि की मांग किया जाने का कृत्त्यगंभीर कदाचरण होने के साथ आपराधिक कदाचरण है।
आरोप पत्र के आरोप विवरण क्रमांक 02 नंदन फलोद्यान के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु हितग्राही से अनाधिकृत राशि लेने के संबंध में प्रस्तुत जबाब में हितग्राही सरवन कुमार को आदतन शिकायतकर्ता प्रतिवेदित किया गया है। सरवन कुमार के नंदन वन के लिए गिरवर कुमार डेहरिया दुवारा साइट निरीक्षण उपरांत प्रक्कलन तैयार करना स्वीकार्य किया गया है। हितय्राही से 6000 रूपये नगद प्राप्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत जबाब में कोई लेख नहीं है। गिरवार डेहरिया दवारा आरोप क्रमांक 02 के संबंध में प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद नहीं है। शासकीय दायित्वोंके निर्वहन के दौरान किसी प्रकार की राशि अनुदोश अथवा रिश्वत के रूप में राशि अथवा उपहार प्राप्त करना गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया गया है। अतिरिक्त आरोप पत्र क्रमांक 04 के जबाब मैें गिरवर कृमार डेहरिया दवारा शिकायतकर्ताओं के दिनांक 20-03-2024 को शिकायतकर्ताओं को झुूठे केस में फंसाने की धमकी देना के आरोप पर शासकीय दस्तवेज (माप पुस्तिका) अवैधानिक रूप से गैर शासकीय व्यक्ति के पास होने का लेख किया गया गिरवर कुमार डेहरिया दवारा दिनांक 20-03-2024 को पुनः समक्ष में लिखित शिकायत कथन उपरांत दिनांक 22-03-2024 को पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी को मात्र आवेदन प्रस्तृत किया गया है जबकि शासकीय सेवक होने के नाते शासकीय दस्तावेजों को गैर शासकीय व्यव्ति के पास रहने के संबंध में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। जो कि म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 के भी विरूध्द है।
गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) दवारा प्रस्तुत जबाब एवं साक्ष्य संतोषप्रद नहीं है। गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) सर्व शिक्षा अभियान जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डौरी वर्तमानपद स्थापना जनपद पंचायत समनापुर का यह कत्य गंभीर कदाचरण होने के साथ आपराधिक कदाचरण है। जो कि म.प्र. विनिट्रिषट भष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत है, इसके साथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 के भी विरूद्ध है।इससे स्पष्ट लेख है कि शासन की पर्व मंजरी के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए नगदी या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक न तो अंशदान मांगेगा न स्वीकार करेगा या एकत्रत किये जानेपर स्वये को अन्यथा संबंद्ध करेगा।
गिरवर कुमार डेहरिया दवारा स्वयं के खाते में राशि प्राप्त करने प्रमाणित होने, हितग्राही से प्राक्कलन तैयार करने हेतु नगद राशि प्राप्त करने के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करने, सुशीलतिवारी ग्राम पंचायत भाजीटोला पोस्ट चांदरानी विकासखंड समनापुर के दवारा 30000रू. नगद प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई जबाब स्वयं का पक्ष प्रस्तूत नहीं किया गया जो कदाचरण की पुष्टि करता है एवं उक्त कुत्य की मौन सहमति प्रदान करता है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रासी-5-2/2028/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून2018 को संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों की जारी नीति निर्देश की कंडिका क्रमांक 1.14.1 में गंभीर आरोपों की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदानकर एवं समग्र रूप से जांच पूर्ण करने के उपरांत सेवा समाप्ति का लेख किया गया है।
गिरवर कुमार डेहरिया को समक्ष में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तूत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया जिसके तहत दिनांक 23-03-2024 को समक्ष में उपस्थित होकर के गिरवर डेहरिया द्वारा लेखिक एवं मौखिक साक्ष्य समक्ष प्रस्तुृत किया गया। गिरवर कुमार डेहरिया के विरूद्ध, गंभीर कदाचरण म.प्र. विनिट्रिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत होने, म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 क विपरीत आचरण, संविदा नीति 2018 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकृल एवं संविदा अनुबंध की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने शासकीय पद पर बने रहना शासन हित में निहित नहीं है।जिसके कारण गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) सर्व शिक्षा अभियान जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डौरी दवारा को संविदा सेवा से पृथक करते हुये तत्काल प्रभाव संविदा सेवा समाप्त किया गया।
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डिंडौरी,रामसहाय मर्दन। जिले में भ्रष्टचार करने के मामले में चर्चित उपयंत्री गिरवर डेहरिया की अपने काले कारनामों के कारण आखिरकार कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा सेवा समाप्त का आदेश जारी किया गया। बता दे कि विगत दिनों भ्रष्टचार में लिप्त उपयंत्री गिरवर डहेरिया का टी.एस. करने के एवज में पैसा लेने का आडियो वायरल हुआ था, जिसपर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने उपयंत्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी और कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था जिसके बाद उपयंत्री गिरवर डहेरिया के द्वारा नोटिस का संतोषप्रद जवाब न देने पर कलेक्टर विकास मिश्रा के द्वारा उपयंत्री गिरवर डेहरिया का तत्काल प्रभाव से पृथक कर सेवा समाप्त का आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश के मुताबिक….जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) सर्व शिक्षा अभियान जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डौरी के विरूद्ध ग्राम पंचायत बुड़रूखी के पोषक ग्राम रसोई में एमजीनरेगा के तहत पुलिया निर्माण कार्य में सामग्री प्रदायकर्ता दवारा प्रदाय किये गये सामग्री के बिल के मुल्यांकन हेतु राशि की मांग करने एवं राशि शिकायतकर्ता से लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने एवं शिकायतकर्ता द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करने पर कदाचरण एवं म.प्र. विनिर्दिष्ट भष्ट आचरण अधिनियम, म.प्र. सिविल सेवा अचरण के उल्लंघन के लिए कारण बताओ सूचना पत्र एवं आरोप पत्र जारी कर समय सीमा तक जबाब चाहा गया।आरोप पत्र के आरोप विवरण क्रमांक 01 के जबाब में पुलिया निर्माण कार्य के सामग्री के बिल भुगतान के लिए 10000 रूपये अपने स्वियं के निजी बैंक खाते में प्राप्त करना स्वीकार्य किया गया है। सुशील तिवारी ग्राम पंचायत भाजीटोला पोस्ट चांदरानी विकासखंड समनापुर के दवारा 30000रू.नगद प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई जबाब स्वयं का पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। गिरवर कुमार डेहरिया दवारा प्रस्तुत शपथ पत्र में राशि रूपये 10000रू. स्वयं के निजी खाते में प्राप्त नहीं करने का कोई लेख नहीं है। वही आरोप पत्र के आरोप क्रमांक 01 के संबंध में प्रस्तुत जबाब समाधान कारक नहीं हैं। हितग्राहियों एवं मरटेरियल सप्लायर से अनाधिकृत् एवं अनर्गल राशि की मांग किया जाने का कृत्त्यगंभीर कदाचरण होने के साथ आपराधिक कदाचरण है।आरोप पत्र के आरोप विवरण क्रमांक 02 नंदन फलोद्यान के प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु हितग्राही से अनाधिकृत राशि लेने के संबंध में प्रस्तुत जबाब में हितग्राही सरवन कुमार को आदतन शिकायतकर्ता प्रतिवेदित किया गया है। सरवन कुमार के नंदन वन के लिए गिरवर कुमार डेहरिया दुवारा साइट निरीक्षण उपरांत प्रक्कलन तैयार करना स्वीकार्य किया गया है। हितय्राही से 6000 रूपये नगद प्राप्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत जबाब में कोई लेख नहीं है। गिरवार डेहरिया दवारा आरोप क्रमांक 02 के संबंध में प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद नहीं है। शासकीय दायित्वोंके निर्वहन के दौरान किसी प्रकार की राशि अनुदोश अथवा रिश्वत के रूप में राशि अथवा उपहार प्राप्त करना गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।अतिरिक्त आरोप पत्र जारी किया गया है। अतिरिक्त आरोप पत्र क्रमांक 04 के जबाब मैें गिरवर कृमार डेहरिया दवारा शिकायतकर्ताओं के दिनांक 20-03-2024 को शिकायतकर्ताओं को झुूठे केस में फंसाने की धमकी देना के आरोप पर शासकीय दस्तवेज (माप पुस्तिका) अवैधानिक रूप से गैर शासकीय व्यक्ति के पास होने का लेख किया गया गिरवर कुमार डेहरिया दवारा दिनांक 20-03-2024 को पुनः समक्ष में लिखित शिकायत कथन उपरांत दिनांक 22-03-2024 को पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी को मात्र आवेदन प्रस्तृत किया गया है जबकि शासकीय सेवक होने के नाते शासकीय दस्तावेजों को गैर शासकीय व्यव्ति के पास रहने के संबंध में प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। जो कि म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 के भी विरूध्द है।गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) दवारा प्रस्तुत जबाब एवं साक्ष्य संतोषप्रद नहीं है। गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) सर्व शिक्षा अभियान जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डौरी वर्तमानपद स्थापना जनपद पंचायत समनापुर का यह कत्य गंभीर कदाचरण होने के साथ आपराधिक कदाचरण है। जो कि म.प्र. विनिट्रिषट भष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत है, इसके साथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 के भी विरूद्ध है।इससे स्पष्ट लेख है कि शासन की पर्व मंजरी के बिना किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए नगदी या वस्तु के रूप में कोई भी शासकीय सेवक न तो अंशदान मांगेगा न स्वीकार करेगा या एकत्रत किये जानेपर स्वये को अन्यथा संबंद्ध करेगा।गिरवर कुमार डेहरिया दवारा स्वयं के खाते में राशि प्राप्त करने प्रमाणित होने, हितग्राही से प्राक्कलन तैयार करने हेतु नगद राशि प्राप्त करने के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करने, सुशीलतिवारी ग्राम पंचायत भाजीटोला पोस्ट चांदरानी विकासखंड समनापुर के दवारा 30000रू. नगद प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई जबाब स्वयं का पक्ष प्रस्तूत नहीं किया गया जो कदाचरण की पुष्टि करता है एवं उक्त कुत्य की मौन सहमति प्रदान करता है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रासी-5-2/2028/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून2018 को संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों की जारी नीति निर्देश की कंडिका क्रमांक 1.14.1 में गंभीर आरोपों की स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदानकर एवं समग्र रूप से जांच पूर्ण करने के उपरांत सेवा समाप्ति का लेख किया गया है।गिरवर कुमार डेहरिया को समक्ष में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तूत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया जिसके तहत दिनांक 23-03-2024 को समक्ष में उपस्थित होकर के गिरवर डेहरिया द्वारा लेखिक एवं मौखिक साक्ष्य समक्ष प्रस्तुृत किया गया। गिरवर कुमार डेहरिया के विरूद्ध, गंभीर कदाचरण म.प्र. विनिट्रिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अंतर्गत होने, म. प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के साथ-साथ नियम 13 क विपरीत आचरण, संविदा नीति 2018 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकृल एवं संविदा अनुबंध की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने शासकीय पद पर बने रहना शासन हित में निहित नहीं है।जिसके कारण गिरवर कुमार डेहरिया उपयंत्री (संविदा) सर्व शिक्षा अभियान जिला शिक्षा केन्द्र डिण्डौरी दवारा को संविदा सेवा से पृथक करते हुये तत्काल प्रभाव संविदा सेवा समाप्त किया गया।