डिंडौरी, रामसहाय मर्दन| मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। जिसमें मत्स्योखेट, मत्स्य विकय मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। उक्त आदेश के परिपालन में 22 जून को प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिंडौरी एच.सी. विश्वकर्मा के नेतृत्व में मत्स्य निरीक्षक विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक बी.के. सिरसाम व जयप्रकाश धुर्वे आदि दल ने गाड़ासरई के मछली बाजार, जबलपुर बस स्टैंड मछली बाजार और पुरानी डिंडौरी मछली बाजार में छापामार कार्यवाही की। उक्त कार्यवाही में कुल 57 कि.ग्रा. मछली जप्त की गई। जिसकी नीलामी कर राशि रूपये 2300/- शासन के खाते में जमा की गई।
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