डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी छोटू उर्फ देवेन्द्र चौधरी पिता शंकरलाल उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड न. 6 शहपुरा थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 19/03/2014 को रात लगभग 9 बजे फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के साथ मारपीट करने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 323, 327 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी छोटू उर्फ देवेन्द्र चौधरी पिता शंकरलाल उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड न 6 शहपुरा थाना शहपुरा को धारा 323 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1 माह साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।