डिण्डौरी(रामसहाय मर्दन)| सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी संतराम मरकाम पिता कुंवर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी कटेहरा थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 29/05/2014 को आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम कटेहरा में फरियादी को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया तथा घर में घुसकर सहआरोपी संतोष मरकाम(मृत) के साथ मिलकर फरियादी के साथ लाठी से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया । उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 452, 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी संतराम मरकाम पिता कुंवर सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी कटेहरा थाना शहपुरा को धारा 452 भादवि के अपराध के लिए 06 माह कठोर कारावास की सजा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए 03 माह कठोर कारावास की सजा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक अपराध के लिए 1-1 माह कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।