डिण्डौरी(रामसहाय मर्दन)|सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार आरोपी 1- लक्ष्मण सिंह पिता भददेलाल गोंड उम्र 35 वर्ष, 2- लम्मू सिंह पिता ढोली सिंह उम्र 40 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम मोहनी थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 18/03/2015 को रात्रि लगभग 8 बजे आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम मोहनी स्थित स्कूल के पास फरियादी का रास्ता रोककर मां-बहन की गाली गलौंच देते हुए उसे व वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी एवं उसके पुत्र के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिया । उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 341, 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी 1- लक्ष्मण सिंह पिता भददेलाल गोंड उम्र 35 वर्ष, 2- लम्मू सिंह पिता ढोली सिंह उम्र 40 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम मोहनी थाना शहपुरा को धारा 323 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी को क्रमश: 01-01 माह कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त संचालन किया गया ।