डिंडौरी:- म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के जारी पत्र अनुसार अब,स्पष्ट निर्देश उपरांत ही रोजगार सहायकों की जा सकेगी सेवा समाप्त….

डिंडौरी:- म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के जारी पत्र अनुसार अब,स्पष्ट निर्देश उपरांत ही  रोजगार सहायकों की जा सकेगी सेवा समाप्त….

डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के जारी पत्र क्रमांक 3397 दिनाँक 16/08/22 के अनुसार अब स्पष्ट निर्देश उपरांत ग्राम रोजगार सहायकों सेवा समाप्त का आदेश जारी किया जा सकेगा। रोजगार सहायक संगठन के जिला संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा ने बताया की मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क्रमांक 3397 में जारी किए गए स्पष्ट लेख के मुताबिक कलेक्टर/ जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र जारी कर सूचित किया गया है कि ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त एवं अपील संरचना के संबंध में परिपत्र जारी किया जा चुका है, किंतु समक्ष में प्राप्त हो रहे हैं आवेदकों/प्रकरणों में प्रायः देखने में आ रहा है, कि कतिपय जनपद /जिला पंचायतों के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की जा रही है जबकि ग्राम रोजगार सहायक की सीधी सेवा समाप्त ना की जाकर दंड प्रावधान क्रमांक चेतावनी परिनिंदा, (नो वर्क नो पे) के आधार पर मानदेय को स्थाई रूप से रोका (कार्य पूर्णता तक) जा सकने का प्रावधान किया गया है इसके बावजूद अकारण ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्त की जाएगी। जारी पत्र को लेकर जिला संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि रोजगार गारंटी परिषद के पत्र के परिपालन में यदि किसी रोजगार सहायक में कोई गड़बड़ी मिले तो उन पर पत्र अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है

जिला संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा

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