नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने, जान से मारने की धमकी देते हुए गले में ब्लेड मारने एवं गलत काम करने के आशय से साथ चलने को कहने वाले आरोपी को पृथक-पृथक धाराओं में दण्डित किया गया…
डिण्डौरी, रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 708/2021 के आरोपी राकेश पट्टा पिता सजन पट्टा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया थाना व जिला डिण्डौरी को नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर छेड़छाड करने, गलत काम करने के आशय से साथ में चलने को कहने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए गले में ब्लेड से वार करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 354 भादवि के अपराध के लिए 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 354घ(1)(i) सहपठित धारा 354घ(2) के अपराध के लिए 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 01 माह, 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
नाबालिक पीड़िता पिता के साथ थाना जाकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मै कक्षा 11वी में पढती हूँ मेरे गांव का राकेश पट्टा पिछले एक वर्ष से गलत नियत से मेरा पीछा करता है और गलत काम करने के लिये अपने साथ चलने कहता है । इस वर्ष गर्मी में भी वह मेरा पीछा कर मुझे अपने साथ चलने के लिये कह रहा था और मेरे मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दिया था ये बात मैने अपने परिवार में बताई थी तब पापा ने उसे बहुत डाटे थे दिनांक 24/08/2021 को सुबह लगभग 09 बजे मै डिस्टेम्पर लेने के लिये मोहल्ले की किराना दुकान गई थी वहां मेरे चचेरे भाई भी थे तो उनका मोबाईल मैं अपने पास रखी थी उतने में ही राकेश पट्टा वहां आया और कहने लगा किसका मोबाईल रखी है लडको से बात करती है , तब मैं बोली की मैं किसी से बात नहीं करती और फिर मैं और भैया सामान खरीदकर घर तरफ वापस आने लगे तभी राकेश पट्टा हमारा पीछा करते हुये रास्ता रोककर खडा हो गया और गंदी—गंदी गालियां देते हुये कहने लगा तू सबसे बात करती है तो मुझसे क्यू नहीं करती कहकर गलत नियत से मेरा हाथ पकडकर अपनी तरफ खींच लिया तब भैया मुझे छुडाने लगे तो वह उन्हे भी धक्का दे दिया और अपने हाथ में रखी ब्लेड से मेरे गले में जान से मारने की नियत से जोर से ब्लेड मार दिया जिससे मेरे गले से खून निकलने लगा तो मैं अपने दुपट्टे को गले में लपेट ली और राकेश पट्टा बोला आज तुझे जान से खतम कर दूँगा तभी गांव की महिला (रिस्ते में चाची) को आते देखकर राकेश पट्टा वहां से भाग गया । फिर भैया मुझे घर लेकर गया घटना की बात मैने घर पर अपने पापा, मेरे दादा दादी को भी बताई हूँ फिर मेरी हालत देखकर मेरे पापा और मामा मुझे इलाज के लिये अस्पताल लेकर आ रहे थे तभी गांव के बस स्टैन्ड में राकेश पट्टा आकर लडाई झगडा करने लगा फिर मेरे पापा मामा इलाज के लिये डिण्डौरी अस्पताल लेकर आये इलाज बाद रिपोर्ट करने अपने पापा के साथ थाना आई हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये । कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 354,354(क)(1)(i), 354(क)(1)(iv), 354(घ), 341,294, 506, 307, ता0हि0 एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट का पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।
Contents
डिण्डौरी, रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 708/2021 के आरोपी राकेश पट्टा पिता सजन पट्टा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया थाना व जिला डिण्डौरी को नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर छेड़छाड करने, गलत काम करने के आशय से साथ में चलने को कहने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए गले में ब्लेड से वार करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 354 भादवि के अपराध के लिए 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 354घ(1)(i) सहपठित धारा 354घ(2) के अपराध के लिए 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 01 माह, 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।घटना का संक्षिप्त विवरणनाबालिक पीड़िता पिता के साथ थाना जाकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मै कक्षा 11वी में पढती हूँ मेरे गांव का राकेश पट्टा पिछले एक वर्ष से गलत नियत से मेरा पीछा करता है और गलत काम करने के लिये अपने साथ चलने कहता है । इस वर्ष गर्मी में भी वह मेरा पीछा कर मुझे अपने साथ चलने के लिये कह रहा था और मेरे मना करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दिया था ये बात मैने अपने परिवार में बताई थी तब पापा ने उसे बहुत डाटे थे दिनांक 24/08/2021 को सुबह लगभग 09 बजे मै डिस्टेम्पर लेने के लिये मोहल्ले की किराना दुकान गई थी वहां मेरे चचेरे भाई भी थे तो उनका मोबाईल मैं अपने पास रखी थी उतने में ही राकेश पट्टा वहां आया और कहने लगा किसका मोबाईल रखी है लडको से बात करती है , तब मैं बोली की मैं किसी से बात नहीं करती और फिर मैं और भैया सामान खरीदकर घर तरफ वापस आने लगे तभी राकेश पट्टा हमारा पीछा करते हुये रास्ता रोककर खडा हो गया और गंदी—गंदी गालियां देते हुये कहने लगा तू सबसे बात करती है तो मुझसे क्यू नहीं करती कहकर गलत नियत से मेरा हाथ पकडकर अपनी तरफ खींच लिया तब भैया मुझे छुडाने लगे तो वह उन्हे भी धक्का दे दिया और अपने हाथ में रखी ब्लेड से मेरे गले में जान से मारने की नियत से जोर से ब्लेड मार दिया जिससे मेरे गले से खून निकलने लगा तो मैं अपने दुपट्टे को गले में लपेट ली और राकेश पट्टा बोला आज तुझे जान से खतम कर दूँगा तभी गांव की महिला (रिस्ते में चाची) को आते देखकर राकेश पट्टा वहां से भाग गया । फिर भैया मुझे घर लेकर गया घटना की बात मैने घर पर अपने पापा, मेरे दादा दादी को भी बताई हूँ फिर मेरी हालत देखकर मेरे पापा और मामा मुझे इलाज के लिये अस्पताल लेकर आ रहे थे तभी गांव के बस स्टैन्ड में राकेश पट्टा आकर लडाई झगडा करने लगा फिर मेरे पापा मामा इलाज के लिये डिण्डौरी अस्पताल लेकर आये इलाज बाद रिपोर्ट करने अपने पापा के साथ थाना आई हूँ रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाये । कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 354,354(क)(1)(i), 354(क)(1)(iv), 354(घ), 341,294, 506, 307, ता0हि0 एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट का पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।