जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
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डिण्डौरी,रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 50/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 40/2023 के आरोपी बलिराम उर्फ ददनू वरकड़े पिता प्रेमसिंह उम्र 37 वर्ष निवासी बरबसपुर चौकी बिछिया थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को लाईट न देने के विवाद को लेकर पेंचकस से मारकर हत्या कारित करने के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । प्रकरण जघन्य सनसनीखेज थाये रहा पूरा मामला:—दरअसल ग्राम बरबसपुर निवासी महिला ने थाना में आकर शिकायत कर बताया कि मेरा पति राजकोट मे काम करता है। घर मे मेरी सास, लडकी, लडका तथा देवर चौकसे रहते है । मेरे पडोस में बलिराम बरकडे रहता है । जिसका हमारे घर में आना जाना है और मेरे देवर के साथ उठना बैठना था। करीब दस दिन पहले महिला अपने घर से वायर खींचकर बलिराम को लाईंट दी थी। दिनाँक 25.01.2023 को शाम करीब 6.00 बजे बलिराम बरकडे घर के गेट के पास आकर आवाज दिया कि लाईंट चालू कर दो तब मैने कहाँ कि यहाँ से चालू कर दी हूँ ,आप अपने घर में देखो की बल्ब फ्यूज न हो इतने पर मेरा देवर घर के कमरे से बाहर आंगन में आकर बलिराम को लाईंट देने से मना करने लगा और मना करते हुये गेट से बाहर निकले तब बलिराम लाईंट न देने की बात पर से मेरे देवर को गालिया देकर मारपीट करने लगा। दोनों को जाकर बीच बचाव कर अलग- अलग की और देवर को घर के अन्दर ले आई तथा रसोई मे काम करने लगी कुछ देर बाद मेरी लडकी दौडते हुये घर आई और बताई कि मम्मी मै फूफा के घर के सामने खेल रहे थे तभी वहाँ चाचा आये तथा उसी समय बलिराम बडे पापा भी आये और चाचा से लाईंट न देने की बात पर चाचा को मारपीट करने लगा और हाथ में रखे पेचकस से चाचा के छाती में तीन चार बार मार दिया है चाचा वही घर की पट्टा पर सो गया है वही पडा है।तब वह महिला अपनी बच्ची के साथ दौडकर वहाँ गई वहाँ मेरे देवर की छाती से खून निकल रहा था घाव के निशान थे तथा बाये हाथ मे चोट के निशान थे तथा देवर तडप रहा था मेरी रोने चिल्लाने लगी तो आबाज सुनकर मेरी ननद,जीजा मामा,दीदी तथा गाँव के और लोग आ गये फिर हम देवर को उठाकर घर लाये थे कुछ देर बाद देवर मारपीट की चोटो से खत्म हो गया था । महिला का आरोप कि बलिराम बरकडे ने मेरे देवर के साथ मारपीट कर पेचकस से मार कर देवर की हत्या किया है।दिया है ।उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।
डिण्डौरी,रामसहाय मर्दन| मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 50/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 40/2023 के आरोपी बलिराम उर्फ ददनू वरकड़े पिता प्रेमसिंह उम्र 37 वर्ष निवासी बरबसपुर चौकी बिछिया थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को लाईट न देने के विवाद को लेकर पेंचकस से मारकर हत्या कारित करने के मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । प्रकरण जघन्य सनसनीखेज था
ये रहा पूरा मामला:—
दरअसल ग्राम बरबसपुर निवासी महिला ने थाना में आकर शिकायत कर बताया कि मेरा पति राजकोट मे काम करता है। घर मे मेरी सास, लडकी, लडका तथा देवर चौकसे रहते है । मेरे पडोस में बलिराम बरकडे रहता है । जिसका हमारे घर में आना जाना है और मेरे देवर के साथ उठना बैठना था। करीब दस दिन पहले महिला अपने घर से वायर खींचकर बलिराम को लाईंट दी थी। दिनाँक 25.01.2023 को शाम करीब 6.00 बजे बलिराम बरकडे घर के गेट के पास आकर आवाज दिया कि लाईंट चालू कर दो तब मैने कहाँ कि यहाँ से चालू कर दी हूँ ,आप अपने घर में देखो की बल्ब फ्यूज न हो इतने पर मेरा देवर घर के कमरे से बाहर आंगन में आकर बलिराम को लाईंट देने से मना करने लगा और मना करते हुये गेट से बाहर निकले तब बलिराम लाईंट न देने की बात पर से मेरे देवर को गालिया देकर मारपीट करने लगा। दोनों को जाकर बीच बचाव कर अलग- अलग की और देवर को घर के अन्दर ले आई तथा रसोई मे काम करने लगी कुछ देर बाद मेरी लडकी दौडते हुये घर आई और बताई कि मम्मी मै फूफा के घर के सामने खेल रहे थे तभी वहाँ चाचा आये तथा उसी समय बलिराम बडे पापा भी आये और चाचा से लाईंट न देने की बात पर चाचा को मारपीट करने लगा और हाथ में रखे पेचकस से चाचा के छाती में तीन चार बार मार दिया है चाचा वही घर की पट्टा पर सो गया है वही पडा है।
तब वह महिला अपनी बच्ची के साथ दौडकर वहाँ गई वहाँ मेरे देवर की छाती से खून निकल रहा था घाव के निशान थे तथा बाये हाथ मे चोट के निशान थे तथा देवर तडप रहा था मेरी रोने चिल्लाने लगी तो आबाज सुनकर मेरी ननद,जीजा मामा,दीदी तथा गाँव के और लोग आ गये फिर हम देवर को उठाकर घर लाये थे कुछ देर बाद देवर मारपीट की चोटो से खत्म हो गया था । महिला का आरोप कि बलिराम बरकडे ने मेरे देवर के साथ मारपीट कर पेचकस से मार कर देवर की हत्या किया है।दिया है ।उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।