डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| सहायक ग्रेड-3 (शाखा प्रभारी) कार्यालय विकासखंड बजाग शिक्षा अधिकारी जसवंत सिंह कुशराम को विकास मिश्रा ने लापरवाही बरतने पर निलंबित करने के आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक :—
दिनांक 11.12.2022 को विकासखंड बजाग मुख्यालय में शिक्षकों की समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में उपस्थित शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा कर्मचारियों को देय स्वत्वों जैसे 7वें वेतनमान की एरियर्स राशि, जीपीएफ राशि, पेंशन राशि, वेतन का भुगतान आदि समय पर भुगतान न करने से शासकीय सेवक परेशान होने की शिकायत पायी गई, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1.2.3 का उल्लघन किया गया। उक्त कृत्य के लिए जसवंत सिंह कुशराम सहायक ग्रेड-3 (शाखा प्रभारी) कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बजाग दोषी पाये गये। उक्त कृत्य के लिए जसवंत सिंह कुशराम सहायक ग्रेड-3 कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बजाग को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। निलंबन अविध में कुशराम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन काल में कुशराम का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी करंजिया निर्धारित किया जाता हैं।