◆ 30 दिवस में चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया तो होगी कार्रवाई:-
डिण्डौरी (रामसहाय मर्दन)। उच्च न्यायालय जबलपुर में कृषि उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग डिंडौरी को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी आवेदक रूपभान सिंह पाराशर को उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं। दिए गए आदेश पत्र में उल्लेख किया गया है कि डिंडौरी निवासी रूपभान सिंह पाराशर ने उप संचालक कृषि विभाग डिंडौरी में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 24/11/2021 को उल्लेखित विषयों पर जानकारी मांगी थी लेकिन समय—सीमा में जानकारी नहीं मिलने से आवेदक रूप भान सिंह प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील की लेकिन वहां भी उसे सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इसके पश्चात आवेदक राज्य सूचना आयोग में प्रकरण की अपील किया लेकिन प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर आवेदक रूपभान सिंह पाराशर थक हार कर उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण में गया। जहाँ याचिका दायर करने के बाद जबलपुर उच्च न्यायालय ने कृषि उपसंचालक डिंडौरी को आवेदक रूप भान सिंह पाराशर के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं। बता दें कि आदेश पत्र अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नकल प्राप्त हेतु आवेदन पेश करता है यदि आवेदक प्रश्नधीन नकल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 30 दिन के बाद उच्च न्यायालय के आदेश अवमानना के संबंध में कार्यालय के अधिकारी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया जायेगा।