(रामसहाय मर्दन) डिंडौरी। मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी बतायागया कि, दिनांक 07.08.2020 को लगभग 10 बजे मृतक बबली उर्फ बबलू बंजारा आरोपी अघनूसिंह पिता कोला सिंह धुर्वे एवं मुरलीसिंह पिता कोलासिंह धुर्वे दोनों निवासी दूधी मझौली थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी की बहन को घर से बाहर निकलने कहकर एवं दरवाजा खटखटाकर परेशान कर रहा था, समझाने पर भी नहीं मानने पर आरोपियों द्वारा बांस की लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कारित किया । प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना शाहपुर द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया एवं विवेचना पश्चात अप0क्र0 279/2020 धारा 302, 201, 506, 34 भादवि पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया । अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी अघनूसिंह पिता कोला सिंह धुर्वे उम्र 35 वर्ष एवं मुरलीसिंह पिता कोलासिंह धुर्वे उम्र 24 वर्ष दोनों निवासी दूधी मझौली थाना शाहपुर जिला डिण्डौरी को धारा 302/34 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 3000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर प्रत्येक को 02-02 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से आर0के0 मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा सशक्त संचालन किया गया।