डिण्डौरी,राठौर रामसहाय मर्दन| जिले के जनपद पंचायत समनापुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदरानी के ग्राम रोजगार सहायक राधेश्याम राजपूत को NDPS एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज आपराधिक मामले के चलते जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा संविदा सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना समनापुर में अपराध क्रमांक 420/24 अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 29 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 195, 196, 120 बी, 420, 467 के तहत राधेश्याम राजपूत के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि राधेश्याम राजपूत एवं राम सिंह (पिता कल्लू उर्फ बब्बारेलाल) ने संगठित रूप से आपराधिक कृत्य किए तथा घटना के पश्चात फरार हो गया है।
जनपद पंचायत समनापुर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका राधेश्याम राजपूत द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। साथ ही, विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका (क्रमांक 104/2025) भी 26 अप्रैल 2025 को निरस्त कर दी गई।
राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के निर्देश क्रमांक 5335/एनआरईजीएस-स्था/एनआर-2/12 दिनांक 02.06.2012 एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश क्रमांक 106/3.स./मनरेगा/जीआरएसा/2023 दिनांक 05.10.2023 के तहत यह कार्रवाई की गई है।



