डिण्डौरी(रामसहाय मर्दन)|मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अनुसार आरोपी लक्ष्मण रजक पिता छब्बी लाल रजक उम्र 55 वर्ष निवासी सिलगी थाना बम्हनी बंजर जिला मण्डला द्वारा कृषि उपज मंडी डिण्डौरी में सहायक उपनिरीक्षक एवं प्रभारी सचिव के पद पर रहते हुए व्यापारियों को रसीद जारी कर मंडी शुल्क राशि रूपये 9.77 लाख वसूल करने उपरांत मंडी समिति डिण्डौरी के कार्यालय में जमा न करते हुए शासकीय संपत्ति/राशि का गबन किया । उक्त मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 409 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी लक्ष्मण रजक पिता छब्बी लाल रजक उम्र 55 वर्ष निवासी सिलगी थाना बम्हनी बंजर जिला मण्डला को धारा 409 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में आर के दुबे, अपर लोक अभियोजक डिण्डौरी द्वारा सशक्त संचालन किया गया ।