(डिण्डौरी) मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को 6-6 माह सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड…

डिण्डौरी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर चार आरोपियों को धारा 323/34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए सभी को 6-6 माह सश्रम कारावास और 500-500 अर्थदण्ड की राशि से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1-1 माह सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सशक्त संचालन किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल अनुसार पहला आरोपी गोविन्द झारिया पिता शिवप्रसाद झारिया उम्र 29 वर्ष, दूसरा आरोपी रोहणी प्रसाद पिता कोदूलाल झारिया उम्र 34 वर्ष, तीसरा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद पिता कोदूलाल झारिया उम्र 39 वर्ष और चौथा आरोपी शिवप्रसाद झारिया पिता नान्हू झारिया उम्र 48 वर्ष, सभी गजवाहर थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी के रहने वाले हैं। इन लोगों ने 27 मार्च 2016 को सुबह 5.30 बजे आरक्षी केन्द्र शहपुरा अंतर्गत ग्राम गजवाहर में फरियादी को अश्लील गालियां देते हुए उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया और फरियादी के साथ तलवार से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया।