(रामसहाय मर्दन) डिंडौरी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार विष्वकर्मा ने पंचायत आम निर्वाचन 2022 में उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों के द्वारा विश्राम गृह/विश्राम भवन के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान उम्मीदवारों/राजनैतिक उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों के द्वारा जिले के विभिन्न विश्राम गृह/भवनों का ठहरने के उद्येष्य से उपयोग किया जाएगा। अतः उक्त संबंध में परिसरों में राजनैतिक बैठकें, निर्वाचन सभाएं आदि आयोजित करने एवं निर्वाचन प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वे विश्राम गृह/भवन में रूकते हैं व दूरभाष तथा बिजली का उपयोग करते हैं तो उनसे निर्धारित शुल्क की राशि वसूली की जाएगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण कुमार विष्वकर्मा ने संबंधित विभागों को जिले में स्थित विश्राम गृह/भवनों के प्रभारी अधिकारियों को उक्त निर्देषों से अवगत कराने के निर्देष दिए हैं। इसके बाद भी यदि आदर्ष आचरण संहिता का उल्लंघन किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।