साईडलुक डेस्क्। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके विरोध में आप पार्टी आज देशभर में विरोध-प्रदर्शन करने जा रही है।
गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रात को ही तुरंत सुनवाई की मांग की। लेकिन चीफ जस्टिस की ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया, ऐसे में शुक्रवार को शीर्ष अदालत सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई करेगी।
इससे पहले ईडी टीम ने शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर छापेमारी की। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों ने केजरीवाल से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मोबाइल फोन जब्त किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास और प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर रात में धारा 144 लागू की गई। रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी तैनात की गई। आप कार्यकर्ताओं ने धारा 144 तोड़कर ”तानाशाही नहीं चलेगी” के नारे लगाए। उनके आगे बढ़ने पर दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। वे जेल से ही सरकार चलाएंगे।
दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा की ”यह लोकतंत्र की हत्या है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई। शुक्रवार सुबह हम सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली समेत देशभर में बीजेपी दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो भी लोग संविधान में भरोसा रखते हैं, सबको आमंत्रण है।”
सौरभ भारद्वाज ने कहा की ”कांग्रेस, सपा समेत सभी विपक्षी दलों ने हमारा सपोर्ट किया है। हमारे चार शीर्ष नेताओं को जेल में डाला जा चुका है। सुपारी जितनी पार्टी से अमित शाह को इतना खतरा है।”
विधानसभा स्पीकर रामनिवास ने कहा की ”केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है।”
दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि ”मामला कोर्ट में चल रहा है, अगली तारीख 22 अप्रैल तय है। ऐसे में रेड करने, गिरफ्तार करने और तलाशी की इतनी जल्दी क्या है? यह निंदनीय।”
आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ”पुलिस अंदर है, मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर प्रधानमंत्री को किसी से डर लगता है तो वो केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के विकल्प हैं। बीजेपी विरोधियों को जेल में डालकर गलत परंपरा शुरू कर चुकी है।
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। आज ईडी के कड़े विरोध के बाद भी उच्च न्यायालय में यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी जीत थी। समन खारिज करने और अंतरिम राहत के लिए मुख्यमंत्री ने जो केस दायर किया था, उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दो साल की जांच के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय को एक धेला तक नहीं मिल पाया है।
गौरतलब है कि कथित शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 9 समन जारी किए थे, जिन्हें असंवैधानिक बताते हुए केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली।