साईडलुक, जबलपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा चुनाव के मतदान के दिन प्रत्येक उम्मीदवार पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन रख सकेगा। आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये भी एक वाहन रखने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा के मान से एक वाहन अपने निर्वाचन अभिकर्ता अथवा कार्यकर्ता या पार्टी कार्यकर्ता के उपयोग के लिये भी रखा जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन वाहनों के लिये अनुमति पत्र जिला दण्डाधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे। उम्मीदवारों को मतदान के दिन उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों का विवरण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और वाहन का अनुमति पत्र वाहन के विंड-स्क्रीन (कांच) पर चस्पा करना होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, अभिकर्ताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं को या किसी उम्मीदवार के समर्थकों को अन्य किसी भी वाहन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने साफ किया है कि उम्मीदवार की स्थिति कुछ भी हो कोई अपवाद निर्मित या स्वीकार नहीं किया जायेगा। एक वाहन का मतलब यांत्रिक शक्ति से चलने वाले या अन्य से चलने वाले सभी वाहन होगें।