(रामसहाय मर्दन) डिण्डौरी। चाबी तहसील मोहगांव जिला मंडला निवासी महबूब खान पिता हबीब खान उम्र 51 वर्ष निवासी हालमुकाम ने नायब तहसीलदार मेहंदवानी नीलम श्रीवास पर 45 हजार रुपये वसूलने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मामले की शिकायत की गई है। दिए गए शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदक ग्राम चाबी का रहने वाला है तथा जेसीबी मशीन से क्षेत्र में अनुमति लेकर खेतों का समतलीकरण का कार्य करता है। यह कि दिनांक 02.05.2022 को ग्राम झामझोला (मेहंदवानी) में कृषक पहल सिंह मरावी पिता साधुराम के खेत का समतलीकरण का कार्य आवेदक के द्वारा जेसीबी से हो रहा था उक्त खेत में समतलीकरण के कार्य का विधिवत सामान्य वनमण्डल मेहंदवानी से अनुमति प्राप्त किया हुआ था किन्तु नायब तहसीलदार मेडम मौके पर पहुंचकर आवेदक कि जेसीबी को बन्द करवा दिया गया और कहने लगी कि किसकी अनुमति से जेसीबी से खेत के कार्य कर रहे है तब ड्राईवर ने कहा खेत में समतलीकरण का कार्य कर रहा था तो नायब तहसीलदार मेडम कहने लगी कि किसका खेत है पट्टा दिखाओं तो भूमि स्वामी ने अपने खेत का पटटा दिखाया और फिर मेडम ने कहा कि सेठ को बुलाओं आवेदक चाबी से मौके पर पहुंचा और वन विभाग द्वारा जारी अनुमति दिखाया तो मेडम कहने लगी कि यह फर्जी है। मेडम के साथ एक महिला और राहुल सोनी नामक एक व्यक्ति और था मेडम कहने लगी चलो आगे बात करते है फिर नायब तहसीलदार मेडम आवेदक से 1 लाख रूपये की बात करने लगी और कहने लगी कि 1 लाख रूपये देना होगा तब तुम्हारी गाड़ी जेसीबी छोडेगें नहीं तो तेरी मशीन थाने में सड़ा दूंगी और खनिज विभाग में केस बनवा दूंगी। फिर मेडम कहने लगी कि राहुल से बात कर लो मैंने राहुल सोनी को सब बतला दी हूँ। आवेदक से कहने लगी कि जो भी बात करना हो राहुल सोनी से बात करो तभी तुम्हारी मशीन छूटेगी तब राहुल सोनी ने कहा कि 5000/-रूपये मुझे दो और मेडम के लिए 40,000/-रूपये उनके परिचित के व्यक्ति के (फोन—पे) से डाल दो फिर आवेदक ने राहुल सोनी को 5000/-रूपये नगद दिया और राहुल सोनी द्वारा बताए गये (फोन—पे) नंम्बर पर 40,000/-रू, ट्रान्सफर किया गया। उक्त (फोन—पे) नंबर अखिलेश पाण्डे जिसका (फोन—पे) नंबर—7697243545 है। आरोप है कि इस प्रकरण में नायब तहसीलदार ने आवेदक को धमकी देकर जबरन 45,000/-रूपये लेकर भृष्टाचार किया और गरीब व्यक्ति का शोषण कर प्राप्त किया जा रहा है। मेडम कह रही थी कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ केस बनवाकर मशीन को सड़ा दूंगी। आवेदक ने उक्त मामले की शिकायत कलेक्टर महोदय से कर उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्यावाही कर दंडित करने एवं आवेदक के ₹45000 रूपये वापस दिलाने की मांग की गई है।