पटवारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज व विभागीय जांच के आदेश
साईडलुक, जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह के पुत्र आशोक सिंह व ध्रुव नारायण सिंह के पक्ष में जमीन पर पुश्तैनी कब्जा बताते हुए पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार किये जाने के मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पटवारी किसी का भी नाम दर्ज करने की मनमानी नहीं कर सकते। एकलपीठ ने पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने व विभागीय जांच के आदेश दिये है। न्यायालय ने सतना कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वह की गई कार्यवाही के संबंध में एक माह के भीतर न्यायालय को अवगत कराये।
गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह के पुत्र अशोक सिंह व ध्रुव नारायण सिंह और एक अन्य की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि रीवा के रामपुर बघेलान स्थित जमीन पर उनका पुश्तैनी कब्जा है। पटवारी ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है।