मध्यप्रदेश के डिंडौरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मारव्या ने जिले की राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कार्यालय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास जबलपुर संभाग से प्राप्त पत्र के आधार पर यह आदेश पारित हुआ है। पत्र में बताया गया कि फसल कटाई के बाद किसान खेतों में खड़े डण्ठलों एवं नरवाई/पराली को जलाते हैं, जिससे आग लगने की घटनाओं की आशंका रहती है। साथ ही धुएं से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और इसका प्रतिकूल असर पशु-पक्षियों, खेत-खलिहानों तथा मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर पड़ता है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार – जिले में धान एवं गेहूँ सहित अन्य फसल कटाई उपरांत खेतों में नरवाई/पराली जलाना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी रूप में खेतों में आग लगाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। इसके अलावा बिना स्ट्रॉ-रीपर/स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम वाले कंबाईंड हार्वेस्टर का उपयोग भी वर्जित किया गया है।
कलेक्टर मारव्या ने कहा कि यह आदेश जनसुरक्षा, लोक-शांति एवं जन-धन की हानि की संभावनाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। परिस्थितिवश व्यक्तिगत सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।