जबलपुर, (साईडलुक डेस्क)। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपित खिन्नी मोहल्ला निवासी रज्जन ठाकुर का दोष सिद्ध होने पर ढ़ाई वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन ने दलील दी कि 21 जनवरी 2014 को गोहलपुर थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक आरएल सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्रीय बस स्टैंड में आरोपित किसी ग्राहक के इंतजार में है। संदेह के आधार पर दबिश देकर तलाशी ली गई तो थैले से गांजा बरामद हुआ।
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