डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)|विगत दिनों करंजिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर पंचायत उमरिया में पदस्थ सचिव बहादुर सिंह बटटे को हटाने की मांग की थी जिस पर जिला सीईओ ने संज्ञान लेते हुई आदेश जारी किया गया है
जारी आदेश के मुताबिक:-
जनपद पंचायत करंजिया अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया में सचिव बहादुर सिंह बटटे के द्वारा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनांतर्गत अनियमितता एवं लापरवाही किये जाने की ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया था जिसकी जाँच जनपद पंचायत स्तरीय जाँच दल , सहायक यंत्री , अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी के संयुक्त दल से करायी गई । जाँच दल के द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन में हितग्राही कोमल पन्द्राम पिता बालाराम को आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि 04 किस्ते जारी की गई ,जबकि कोमल प्रन्दाम का आवास निर्माण कार्य प्लिय स्तर पर प्रगतिरत पाये जाने का लेख किया गया है। बहादुर सिंह बटटे , सचिव , ग्राम पंचायत उमरिया , जनपद पंचायत करजिया को आवास योजना अंतर्गत नियम विरुद्ध तरीके से समस्त 04 किस्तों की राशि जारी किये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 22 नवंबर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । जिसका जवाब वट्टे के व्दारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार जांच प्रतिवेदन में सार्वजनिक पेयजल कूप सरजू के घर के पास ग्राम उमरिया ,सार्वजनिक पेयजल कूप घोघरानाला ग्राम उमरिया , सार्वजनिक पेयजल कूप कुम्हार के घर के पास ग्राम कुटलाही एवं पुलिया निर्माण कार्य भंवर के घर के पास ग्राम उमरिया अपूर्ण पाया जाना प्रतिवेदित किया गया है बहादुर सिंह वटटे , सचिव , ग्राम पंचायत उमरिया ,जनपद पंचायत करंजिया का उक्त कृत्य म प्र पंचायत सेवा नियम 2011 नियम 7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करंजिया के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम , 1999 के नियम 4 के तहत बहादुर सिंह बहे ,सचिव , ग्राम पंचायत उमरिया , जनपद पंचायत करंजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।