डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा के अनुसार चौकी अमरपुर आरक्षी केन्द्र समनापुर के अप0क्र0 388/22 एवं प्र0क्र0 896/2022 के आरोपी अंतराम पिता बुधसिंह गोंड उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम डुंगरिया चौकी अमरपुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 454, 380 भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 12.08.2022 को दिन के समय लगभग 4-5 बजे के मध्य घर में घुसकर कमरे में पेटी के अंदर रखे हुए चांदी का बखेरा, चांदी के पायल, चांदी की झुमकी, सोने की छोटी लोंग एवं कांसे की थाली बेईमानीपूर्वक चोरी के मामले में थाना समनापुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी अंतराम पिता बुधसिंह गोंड उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम डुंगरिया चौकी अमरपुर थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 454 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष साधारण कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष साधारण कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 03-03 माह साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा सशक्त संचालन किया गया।