डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप0क्र0 423/22 के आरोपी मुकेश उरैती पिता बाबू लाल उरैती उम्र 40 वर्ष निवासी भरद्वारा थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 10.07.2022 को प्रार्थिया को घर में घुसकर गाली-गलौंच करने, मारपीट करने से गंभीर चोट आने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में शहपुरा पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए धारा 456, 294, 323, 325, 506 भादवि अंतर्गत मामले को पंजीबद्ध कर न्या्यालय में पेश किया। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया।