डिंडौरी: घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले की जमानत निरस्त।

डिंडौरी: घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले की जमानत निरस्त।

डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि थाना शहपुरा के अप.क्र. 93/22 के आरोपी राजेश कुमार कुशराम पिता श्या‍म सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी बांसा टिकरा सरई थाना शहपुरा द्वारा फरियादी महिला के घर में घुसकर मारपीट करने, गाली गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में शहपुरा पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए धारा 452, 294, 323, 506 भादंवि के अंतर्गत मामले को पंजीबद्ध किया गया। उक्त मामले में आरोपी के जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से मामले का संचालन करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शहपुरा श्री प्रमोद कुमार प‍टेल शहपुरा ने उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया।

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