डिण्डौरी(रामसहाय मर्दन)|मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, आरोपी गंगेश्वर मरावी पिता बाबूलाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया माल थाना समनापुर जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 11.06.2020 को दिन के लगभग 11-12 बजे थाना समनापुर अंतर्गत ग्राम खम्हरिया में अपनी पत्नि के चरित्र पर संदेह करते हुए बांस के डण्डे से मारपीट कर हत्या कारित किया एवं लाश को जंगल की झाड़ी में फेंककर साक्ष्य को छुपाया । प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना समनापुर द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया एवं विवेचना पश्चात अप0क्र0 394/2020 धारा 302, 201, भादवि पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए आरोपी गंगेश्वर मरावी पिता बाबूलाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया माल थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000/- रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: 02-01 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से अब्दुल नसीम, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा सशक्त संचालन किया गया ।