डिण्डौरी (रामसहाय मर्दन)। मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है जिसमें मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनांक 26/07/2022 को डी.के. झारिया प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिण्डौरी के नेतृत्व में हरिचरण विश्वकर्मा मत्स्य निरीक्षक, विशाल शरणागत मत्स्य निरीक्षक जयप्रकाश धुर्वे सहायक ग्रेड-तीन एवं दशरथ प्रसाद वरकडे चौकीदार आदि दल ने गाड़ासरई के मछली बाजार, बिजौरी स्थानीय बाजार एवं जबलपुर बस स्टैंड मछली बाजार डिण्डौरी में छापामार कार्यवाही कर कुल 30 कि.ग्रा. मछली जप्त की गई जिसकी नीलामी कर राशि रूपये 1000/- शासन के खाते में जमा की गई।
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