डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)|अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डिंडौरी ने बताया कि हल्का पटवारी संदीप परमार के द्वारा जीवित व्यक्ति को मृृत बताये जाने की लापरवाही करने पर निलंबित कर दिया गया है। आवेदक कीरत सिंह को त्रुटिवस पीएम/सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए साफ्टवेयर में मृत अंकित कर दिया गया था, जबकि अन्य सभी योजनाओं एवं कार्य के लिए मृतक की श्रेणी में नहीं है, और लापरवाही करने वाले हल्का पटवारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम भाजीटोला वि0ख0 समनापुर जिला डिंडौरी निवासी कीरत सिंह पिता मूलचंद राठौर ने आवेदन पत्र दिया है कि आवेदक को पी एम/सी एम किसान सम्मान निधि में मृृतक घोषित कर दिया गया है। जिसके कारण आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि आवेदक द्वारा पूर्व तत्कालीन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, संबंधित के आवेदन अनुसार कलेक्टर की आईडी के रिवोक करते हुए उसी समय आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. की ओर पत्र भेज दिया गया था। किन्तु आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा वीडियो काॅन्फ्रेंस में बताया गया कि दिल्ली से निर्देशित किया गया है। अगर किसी कृषक को मृत घोषित कर दिया गया है, तो उसका आईडी रीवोक नहीं किया जा सकेगा।
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डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)|अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डिंडौरी ने बताया कि हल्का पटवारी संदीप परमार के द्वारा जीवित व्यक्ति को मृृत बताये जाने की लापरवाही करने पर निलंबित कर दिया गया है। आवेदक कीरत सिंह को त्रुटिवस पीएम/सीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए साफ्टवेयर में मृत अंकित कर दिया गया था, जबकि अन्य सभी योजनाओं एवं कार्य के लिए मृतक की श्रेणी में नहीं है, और लापरवाही करने वाले हल्का पटवारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है।उल्लेखनीय है कि ग्राम भाजीटोला वि0ख0 समनापुर जिला डिंडौरी निवासी कीरत सिंह पिता मूलचंद राठौर ने आवेदन पत्र दिया है कि आवेदक को पी एम/सी एम किसान सम्मान निधि में मृृतक घोषित कर दिया गया है। जिसके कारण आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि आवेदक द्वारा पूर्व तत्कालीन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, संबंधित के आवेदन अनुसार कलेक्टर की आईडी के रिवोक करते हुए उसी समय आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. की ओर पत्र भेज दिया गया था। किन्तु आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा वीडियो काॅन्फ्रेंस में बताया गया कि दिल्ली से निर्देशित किया गया है। अगर किसी कृषक को मृत घोषित कर दिया गया है, तो उसका आईडी रीवोक नहीं किया जा सकेगा।