डिंडौरी: नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपहरण एवं दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

डिंडौरी: नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर अपहरण एवं दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

डिण्‍डौरी (रामसहाय मर्दन)। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन जिला डिण्‍डौरी द्वारा बताया गया कि थाना डिण्‍डौरी के अप0क्र0 888/2018 एवं सत्र प्र0क्र0 148/2018 के आरोपी शिवभजन मरावी पिता किस्‍मत सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मडियारास थाना व जिला डिण्‍डौरी के विरूद्ध धारा 363, 341, 343, 376 भादंवि एवं धारा 3, 4 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 15.11.2018 को आरक्षी केन्‍द्र डिण्‍डौरी अंतर्गत ग्राम मडियारास में 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना शादी का झांसा देकर व्‍यपहरण कर अपने साथ ले जाने, उसकी सहमति के बिना उसके साथ दुष्‍कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना डिण्‍डौरी  द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया । उक्‍त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी शिवभजन मरावी पिता किस्‍मत सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मडियारास थाना व जिला डिण्‍डौरी को धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 376(3) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 4, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 3 माह, 6 माह एवं 15 दिवस का  अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अब्‍दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एक्‍ट द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया।

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