(रामसहायमर्दन) डिंडौरी। मीडिया सेल प्रभारी मनोज वर्मा, एडीपीओ अनुसार, आरोपी सुदामा यादव पिता महेश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा(सक्का) थाना कोतवाली जिला डिण्डौरी द्वारा दिनांक 11.08.2020 को लगभग शाम 5 बजे ग्राम बहेरा(सक्का) अंतर्गत थाना डिण्डौरी स्थित बाड़ी के पास सीताफल के पेड़ के नीचे नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने के आशय से उसका मुंह दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा बुरी नियत से शारीरिक छेड़छाड करने के मामले में थाना डिण्डौरी द्वारा शिकायत पर अपराध क्रमांक 648/2020 कायम कर विवेचना उपरांत धारा 354, 354(क)(i) भादवि एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए माननीय विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, डिण्डौरी द्वारा आरोपी सुदामा यादव पिता महेश यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा(सक्का) थाना कोतवाली जिला डिण्डौरी को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्त मामले में अभियोजन की ओर से श्री आर0के0 मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा पैरवी की गई ।