डिंडौरी (रामसहाय मर्दन)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी शहपुरा प्रमोद कुमार पटेल के अनुसार आरोपी राकेश साहू उर्फ दीप साहू पिता जिया लाल उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड न 6 साहू मोहल्ला शहपुरा थाना शहपुरा द्वारा दिनांक 27/05/2013 को दोपहर लगभग 2:30 बजे अपने दुकान राकेश जनरल स्टोर्स, बाजार चौक शहपुरा में असुरक्षित खाद्य वस्तु राजश्री पानमसाला एवं नजर पान मसाला विक्रय किये जाने से आरोपी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(i), 26(2)(ii), 26(2)(v), 27(3)(c), 27(3)(d), 27(3)(e) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय एवं प्रतिषेध) विनियमन 2011 के प्रावधान 2, 3, 4 एवं सहपठित धारा 51, 52, 58, 59 (i), 59 (ii), 59 (iii) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया।न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी राकेश साहू उर्फ दीप साहू पिता जिया लाल उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड न 6 साहू मोहल्ला शहपुरा थाना शहपुरा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59(1) के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।