सभी विभाग प्रमुख कार्यालयों मे कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी प्रस्तुत करें: कलेक्टर विकास मिश्रा
कलेक्टर विकास मिश्रा ने समय-सीमा की बैठक मे दिए उक्त निर्देश….
डिंडौरी, रामसहाय मर्दन। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि 01 जुलाई से रेत उत्खनन प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रतिबंधित होने के बाद रेत खनन करते हुए पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसी प्रकार से वर्षाऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि और संरक्षण के लिये म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा में निहित प्रावधानुसार 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोज सीजन के रूप में अधिघोषित किया है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया जाता है, को छोड़कर समस्त नदियों, जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित किया है। साथ ही मत्स्य विक्रय या मत्स्य विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित है। उन्होनें कहा कि इन नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सयम-सीमा की बैठक ली। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन, एसडीएम बजाग वैद्यनाथ वास्निक, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निशा नापित सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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डिंडौरी, रामसहाय मर्दन। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि 01 जुलाई से रेत उत्खनन प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रतिबंधित होने के बाद रेत खनन करते हुए पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसी प्रकार से वर्षाऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि और संरक्षण के लिये म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा में निहित प्रावधानुसार 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोज सीजन के रूप में अधिघोषित किया है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया जाता है, को छोड़कर समस्त नदियों, जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित किया है। साथ ही मत्स्य विक्रय या मत्स्य विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित है। उन्होनें कहा कि इन नियमों के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सयम-सीमा की बैठक ली। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन, एसडीएम बजाग वैद्यनाथ वास्निक, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती निशा नापित सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।कलेक्टर मिश्रा ने सभी विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए सभी ग्रामों में समय पर खाद्यान्न वितरण करने को कहा है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को जनपद पंचायत स्तर पर माह में दो बार बैठक लेने के निर्देश दिए हैं। जिससे विभागीय कार्याें की नियमित समीक्षा की जा सके। कलेक्टर मिश्रा ने मतदान के लिए आवश्यक तैयारियां समय पूर्व पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र कक्ष में दो दरवाजे का होना अनिवार्य है। साथ ही मतदान केन्द्रों में रैम्प, पेयजल, विद्युत कनेक्शन, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किये हैं।कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि परियोजना संचालक आत्मा द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायत से कुल 25 महिला किसानों को मिलेट्स की नवीन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आईआईएमआर हैदराबाद एवं कांकेर छ.ग. भेजा जाएगा। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सर्पदंश से होने वाली मृत्यु से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को दवाईयां आदि सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसी प्रकार से गौरव यात्रा के दौरान वनमंत्री जी द्वारा आदेशित किये गए ग्राम झगरहटा में पानी की टंकी का निर्माण कराने और के.एस. परस्ते के आखों का आपरेशन करने को कहा है।कलेक्टर विकास मिश्रा ने आयोजित बैठक में समय-सीमा प्रकरण, समाधान आनलाईन तथा सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने 100 से अधिक दिवस की लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनके समस्याओं का निराकरण करें, प्रत्येक निराकरण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि अनिवार्य है। साथ ही जनसुनवाई अनुविभाग स्तर पर भी जनसुनवाई का आयोजन कर जनसुनवाई में जिम्मेदारी अधिकारियों को ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जिससे आवेदकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके। कलेक्टर मिश्रा ने आयेाजित बैठक में पौधारोपण एवं पौधों की सरंक्षण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए किसी निजी नर्सरी/संस्थान से पौधे नहीं खरीदे जायेंगे, शासकीय नर्सरी से ही पौधे खरीदकर पौधारोपण किया जाएगा। कलेक्टर मिश्रा ने उक्त बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, जिले की यातायात व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन और जिले की लंबित निर्माण कार्य सहित शासन की अन्य महत्वाकांक्षी योजना एवं विभागीय कार्याें की विस्तृत समीक्षा की और कार्य प्रगति में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर मिश्रा ने सभी विभाग प्रमुखों को कर्मचारियों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए सभी ग्रामों में समय पर खाद्यान्न वितरण करने को कहा है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को जनपद पंचायत स्तर पर माह में दो बार बैठक लेने के निर्देश दिए हैं। जिससे विभागीय कार्याें की नियमित समीक्षा की जा सके। कलेक्टर मिश्रा ने मतदान के लिए आवश्यक तैयारियां समय पूर्व पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र कक्ष में दो दरवाजे का होना अनिवार्य है। साथ ही मतदान केन्द्रों में रैम्प, पेयजल, विद्युत कनेक्शन, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किये हैं।
कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि परियोजना संचालक आत्मा द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायत से कुल 25 महिला किसानों को मिलेट्स की नवीन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आईआईएमआर हैदराबाद एवं कांकेर छ.ग. भेजा जाएगा। कलेक्टर विकास मिश्रा ने सर्पदंश से होने वाली मृत्यु से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को दवाईयां आदि सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसी प्रकार से गौरव यात्रा के दौरान वनमंत्री जी द्वारा आदेशित किये गए ग्राम झगरहटा में पानी की टंकी का निर्माण कराने और के.एस. परस्ते के आखों का आपरेशन करने को कहा है।
कलेक्टर विकास मिश्रा ने आयोजित बैठक में समय-सीमा प्रकरण, समाधान आनलाईन तथा सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने 100 से अधिक दिवस की लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनके समस्याओं का निराकरण करें, प्रत्येक निराकरण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि अनिवार्य है। साथ ही जनसुनवाई अनुविभाग स्तर पर भी जनसुनवाई का आयोजन कर जनसुनवाई में जिम्मेदारी अधिकारियों को ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। जिससे आवेदकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके। कलेक्टर मिश्रा ने आयेाजित बैठक में पौधारोपण एवं पौधों की सरंक्षण के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए किसी निजी नर्सरी/संस्थान से पौधे नहीं खरीदे जायेंगे, शासकीय नर्सरी से ही पौधे खरीदकर पौधारोपण किया जाएगा। कलेक्टर मिश्रा ने उक्त बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, जिले की यातायात व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन और जिले की लंबित निर्माण कार्य सहित शासन की अन्य महत्वाकांक्षी योजना एवं विभागीय कार्याें की विस्तृत समीक्षा की और कार्य प्रगति में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।