डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 202/2018 एवं सत्र प्र0क्र0 79/2019 के आरोपी जगदीश बनवासी पिता श्रीचंद बनवासी उम्र 21 वर्ष निवासी डुंगरिया थाना समनापुर जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366(क), 376(2)(एन) भादंवि एवं धारा 4, 6 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 04. 05.2018 को दोपहर लगभग 2:30 बजे अभियोक्त्री के घर से व्यपहरण कर अपने साथ नागपुर ले जाने, जो कि 18 वर्ष से कम की नाबालिग बालिका है, को विवाह करने के लिए विवश करने एवं नागपुर ले जाकर उसकी सहमति के बिना बार-बार बलात्संग करने के मामले में कार्रवाई करते हुए थाना समनापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी जगदीश बनवासी पिता श्रीचंद बनवासी उम्र 21 वर्ष निवासी डुंगरिया थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को धारा 376(3) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से अब्दुल नसीम, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।