डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| शहपुरा एसडीएम अनुराग सिंह ने शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा व राखी में गड़बड़ी की शिकायत पर कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की जांच के आधार सही पाए जाने पर विक्रेता से 31 लाख रूपये की वसूली करने के आदेश जारी किए।
ये रहा पूरा मामला…
जारी आदेश के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा एवं राखी में अनियमितता करने वाले विक्रेता दल सिंह बरकडे को दुकान से पृथक करने एवं अपयोजन किये गये खाद्यान्न की लागत मूल्य से वसूली की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयंत असराटी के नेतृत्व में शासकीय उचित मूल्य दुकान, अमेरा की जांच 26 फरवरी को की गयी थी। जांच के दौरान पी.ओ.एस. मशीन में दर्ज शेष स्टॉक चावल 651.33 क्विंटल, गेहू 69.92 क्विंटल, शक्कर 1.44 क्विंटल तथा नमक 6.55 विवंटल था परंतु भौतिक सत्यापन में दुकान में चावल केवल 0.30 क्विंटल गेहू 0.50 क्विंटल शक्कर तथा नमक 5 क्विंटल पाया गया है। इस प्रकार चावल 651.03 क्विंटल कम, गेहू 69.42 क्विंटल कम, शक्कर 1.44 क्विंटल कम पाया गया। कम पाए गए खाद्यान्न का मूल्य कुल राशि 28,18,525 रूपये है,जिसकी वसूली दलसिंह बरकडे से किये जाने का आदेश जारी करते हुए तत्काल दुकान हटाने के आदेश जारी किये है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान राखी की जांच में पाया गया है कि विक्रेता दलसिंह बरकडे द्वारा माह नबंवर 2023 हेतु आवंटित चावल 65.03 क्विंटल, गेहू 17.34 क्विंटल तथा नमक 3.15 क्विंटल की मात्रा में से किसी भी पात्र परिवार को वितरण नहीं किया गया है तथा उक्त खाद्यान्न का अपयोजन किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी असराटी ने शासकीय उचित मूल्य दुकान राखी की जाँच में पाया कि माह नवंबर 2023 के लिए आवंटित चावल 65 क्विंटल, गेहूं 17 क्विंटल, नमक 3.15 क्विंटल किसी भी हितग्राही को वितरित नहीं किया। इस खाद्यान्न का मूल्य कुल वसूली राशि 3,15,173 की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है। राखी दुकान के विक्रेता दल सिंह बरकड़े से यह राशि की वसूली करने के आदेश जारी की गई है।
उक्त मामले में कुल 31 लाख रूपए की वसूली के निर्देश शहपुरा एसडीएम ने जारी किये है, साथ ही तत्काल प्रभाव से दल सिंह बरकड़े को हटाने का आदेश भी जारी किया है। साथ ही मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के आधार पर प्रकरण अभियोजन के अभिमत के लिए आदेश भेजा गया है।
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डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| शहपुरा एसडीएम अनुराग सिंह ने शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा व राखी में गड़बड़ी की शिकायत पर कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की जांच के आधार सही पाए जाने पर विक्रेता से 31 लाख रूपये की वसूली करने के आदेश जारी किए।ये रहा पूरा मामला…जारी आदेश के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य दुकान अमेरा एवं राखी में अनियमितता करने वाले विक्रेता दल सिंह बरकडे को दुकान से पृथक करने एवं अपयोजन किये गये खाद्यान्न की लागत मूल्य से वसूली की कार्यवाही का आदेश जारी किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जयंत असराटी के नेतृत्व में शासकीय उचित मूल्य दुकान, अमेरा की जांच 26 फरवरी को की गयी थी। जांच के दौरान पी.ओ.एस. मशीन में दर्ज शेष स्टॉक चावल 651.33 क्विंटल, गेहू 69.92 क्विंटल, शक्कर 1.44 क्विंटल तथा नमक 6.55 विवंटल था परंतु भौतिक सत्यापन में दुकान में चावल केवल 0.30 क्विंटल गेहू 0.50 क्विंटल शक्कर तथा नमक 5 क्विंटल पाया गया है। इस प्रकार चावल 651.03 क्विंटल कम, गेहू 69.42 क्विंटल कम, शक्कर 1.44 क्विंटल कम पाया गया। कम पाए गए खाद्यान्न का मूल्य कुल राशि 28,18,525 रूपये है,जिसकी वसूली दलसिंह बरकडे से किये जाने का आदेश जारी करते हुए तत्काल दुकान हटाने के आदेश जारी किये है।शासकीय उचित मूल्य दुकान राखी की जांच में पाया गया है कि विक्रेता दलसिंह बरकडे द्वारा माह नबंवर 2023 हेतु आवंटित चावल 65.03 क्विंटल, गेहू 17.34 क्विंटल तथा नमक 3.15 क्विंटल की मात्रा में से किसी भी पात्र परिवार को वितरण नहीं किया गया है तथा उक्त खाद्यान्न का अपयोजन किया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी असराटी ने शासकीय उचित मूल्य दुकान राखी की जाँच में पाया कि माह नवंबर 2023 के लिए आवंटित चावल 65 क्विंटल, गेहूं 17 क्विंटल, नमक 3.15 क्विंटल किसी भी हितग्राही को वितरित नहीं किया। इस खाद्यान्न का मूल्य कुल वसूली राशि 3,15,173 की वसूली किये जाने का आदेश पारित किया है। राखी दुकान के विक्रेता दल सिंह बरकड़े से यह राशि की वसूली करने के आदेश जारी की गई है।उक्त मामले में कुल 31 लाख रूपए की वसूली के निर्देश शहपुरा एसडीएम ने जारी किये है, साथ ही तत्काल प्रभाव से दल सिंह बरकड़े को हटाने का आदेश भी जारी किया है। साथ ही मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के आधार पर प्रकरण अभियोजन के अभिमत के लिए आदेश भेजा गया है।