(रामसहाय मर्दन) डिंडौरी।गुणवत्ता को दरकिनार रख अशुद्ध खाद्य सामग्री विक्रय कर मानव जीवन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है।अब खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शहर के ग्रामीण अंचलों में भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर रतनाकर झा के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक प्रभा सिंह तेकाम ने पिछले चार दिनों में विक्रमपुर,डिंडोरी,गाड़ासरई और अमरपुर में संचालित खाद्य दुकानों और प्रतिष्ठानों पर दबिश देकर नमूना जप्त किए हैं। जिनको मानक स्तर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार को टीम में विक्रमपुर में राजवंश बेकरी,शिव शक्ति ट्रेडर्स और अन्य किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किये हैं।इस दौरान एक्सपायरी खाद्य सामग्री की मौके पर ही विनिष्टिकर कार्रवाई की गई और इसके एवज में दुकानदार को सुधार सूचना हेतु धारा 32 के तहत नोटिस थमाया गया है। इसके खाद्य टीम ने आकाश इंड्रस्टीस में का निरीक्षण किया और एम्पल पानी की बोतल को जांच हेतु जमा कराया। इसके उपरांत टीम ने जगदंबा डेयरी और अवधिया अमूल पार्लर से दही तथा मां रेवा एजेंसी से बिस्कुट टॉफी के नमूने लिए हैं।मंगलवार को खाद्य अधिकारी प्रभा सिंह से गाड़ासरई में संचालित ऑइल मिल सहित अन्य खाद्य सामग्री प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की है। बुधवार को अमरपुर विकासखंड में औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मिर्ची,धनिया,मसला पाउडर के सेंपल जप्त किये हैं। समूची कार्रवाई के दौरान खाद्य अमले ने दुकानदारों को शुद्धता,गुणवत्ता और मानक स्तर के पालन की नसीहत दी है। टीम ने रोड किनारे होटल और गुमटी दुकानदारों को भी खाद्य सामग्री को स्वच्छ स्थिति में रखने के निर्देश दिए हैं।वहीं पंजीयन और लाइसेंस पर जोर देते हुए खाद्य निरीक्षक प्रभा तेकाम ने बतलाया बताया कि बगैर लाइसेंस खाद्यपदार्थ विक्रय पर छह माह की सजा और अधिकतम 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।इस बाबत उन्होंने नवीनीकरण कराने दुकानदारों को समझाईश दी और प्रति दिवस 100 रुपया विलंब शुल्क की भी जानकारी से दुकानदारों को अवगत कराया है।