डिंडौरी| जिले में मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मेंहदवानी के अपराध क्रमांक 182/2024 सत्र प्रकरण क्रमांक 66/2024 में आरोपी रामदयाल मरकाम पिता बारेलाल मरकाम उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम कोंडाझिर, थाना बजाग जिला डिंडौरी को न्यायालय ने कठोर दंड सुनाया है।
माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डिंडौरी ने आरोपी रामदयाल को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 4000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 27(1) आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में क्रमशः 3 माह एवं 1 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
ये रहा पूरा मामला
घटना 22 जून 2024 की रात लगभग 9:30 बजे की है। प्रार्थी ने बताया कि उसका परिवार खेती किसानी करता है और उसके घर के पास आरोपी रामदयाल मरकाम का मकान है। रामदयाल का बेटा विगत 3-4 वर्षों से प्रार्थी के घर पर रहता था, जिसे लेकर आरोपी अक्सर विवाद करता था।
घटनाक्रम के अनुसार, विवाद के दौरान आरोपी रामदयाल ने गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी के घरवालों को धमकाया और फिर अपने आंगन में खड़े होकर भरमार बंदूक से प्रार्थी के पिता पर गोली चला दी। गोली सीने में लगने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को उपर्युक्त दंड से दंडित किया।

