डिंडौरी(रामसहाय मर्दन)| पूरन सिंह ठाकुर सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला हर्रा टोला (धमनगांव) को बिना पूर्व सूचना अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, ग्रामवासियों द्वारा शिक्षक का शराब पीकर विद्यालय आने की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तो वही जगत सिंह मरावी सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला लुगदरा को 08 दिसंबर 2022 से बिना पूर्व सूचना अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
जारी आदेश के मुताबिक:—
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी डिंडौरी के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक / जि.शि.के. / स.शि.अभि. / स्था. /2022/674 डिंडौरी दिनांक 15.12.2022 के अनुसार पूरन सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शाला हर्राटोला (धमनगांव) संकुल केन्द्र शाहपुर दिनांक 15.12.2022 से बिना पूर्व सूचना अवकाश स्वीकृति केअनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि शाला का संचालन मनमाने ढंग से किया जा रहा हैं। शराब पीकर विद्यालय आते हैं, जिससे छात्रों का भविष्य छात्रों के शैक्षणिक स्तर प्रभावित होना पाया गया। इस प्रकार पूरन सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक अपने कार्य के प्रति कर्तव्य परायण तथा पूर्ण रूप से सनिष्ट न रहकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध कदाचरण है। उक्त कृत्य के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत पूरन सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक शिक्षक प्राथमिक शाला हर्राटोला (धमनगांव ) संकुल केन्द्र शाहपुर को विकासखंड डिडौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। निलंबन अवधि में पूरन सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन काल में पूरन सिंह ठाकुर प्राथमिक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य उ.मा.वि. विकमपुर विकासखंड डिंडौरी निर्धारित किया जाता है।
वही कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी डिंडौरी के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक / जि.शि.के./ स.शि.अभि. / स्था. /2022/674 डिंडौरी दिनांक 15.12.2022 के अनुसार जगत सिंह मरावी सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला लुगदरा दिनांक 08.12.2022 से बिना पूर्व सूचना अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 13 का उल्लघन किया गया जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध कदाचरण हैं। उक्त कृत्य के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत जगत सिंह मरावी सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला लुगदरा संकुल केन्द्र जमगांव विकासखंड डिंडौरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। निलंबन अवधि में जगत सिंह मरावी सहायक शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन काल में जगत सिंह मरावी सहायक शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय प्राचार्य उ.मा. वि. अझवार विकासखंड डिंडौरी निर्धारित किया जाता हैं।