डिंडौरी,रामसहाय मर्दन| एसडीएम बजाग आरपी तिवारी ने पटवारी समारूलाल भारतीय पटवारी पहनं 202, 203 रानिनं गोरखपुर उप तहसील करंजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उल्लेखनीय है कि पटवारी भारतीय के द्वारा मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहने व कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरती जा रही है। नायब तहसीलदार करंजिया के द्वारा भी प्रतिवेदन पेश कर तत्संबंध में एसडीएम कार्यालय को अवगत कराया गया है। पटवारी भारतीय का यह कृत्य मप्र सिविल सेवाएं आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत घोर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
वही एसडीएम बजाग आरपी तिवारी ने पटवारी समारूलाल भारतीय को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबनकाल में उनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार बजाग होगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



