साईडलुक, डिण्डौरी। थाना शहपुरा अंर्तगत लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से बाईक से टक्कर मारने पर जिला अदालत ने दोषी को 6 महीने सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोषी पर छब्बीस सौ रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना शहपुरा के अप0 क्र0 444/2018 के आरोपी 44 वर्षीय पंचम सिंह मरकाम पिता सुखसेन मरकाम निवासी डोभी थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से मोटरसायकिल चलाने से पीड़ित महिला के पैर में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 279 भादंसं में एक हज़ार रूपये के अर्थदंड, धारा 338 भादवि के अपराध के लिए 6 माह सश्रम कारावास एवं एक हज़ार अर्थदण्ड, धारा 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के अपराध के लिए पॉंच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 130(3)/171 मोटर व्हीकल एक्ट के अपराध के लिए एक सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण का सशक्त संचालन किया गया।
आवेदक के अनुसार वह किसान है और ग्राम लालपुर का रहने वाला है। रविवार, 21 अक्टूबर 2018 को वो अपने परिवार के साथ ग्राम लालपुर से पैदल मिलधा दुर्गा आश्रम जा रहा था। मिलधा अश्राम की तरफ से देवगॉंव रोड़ पर मोटरसाईकिल क्र0 एमपी 52 एलटी 3275 का चालक पंचम सिह दिन में करीब 4 बजे लापरवाही पूर्वक अपनी तेज़ रफ्तार मोटरसाईकिल को महिला रूकमणी बाई पर भेड़ दिया। जिससे महिला के दाहिने पैर पर चोट लगने से काफी खून बहने लगा। घटना के बाद गांव के कई लोग वहॉं पहुच गए और 100 डायल को फोन कर पीड़ित महिला को शहपुरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

