डिण्डौरी| मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी शमनोज कुमार वर्मा, जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 365/2020 एवं सत्र प्र0क्र0 104/2020 के आरोपी महेन्द्र सैयाम पिता भारत सैयाम उम्र 24 वर्ष निवासी बढ़ईगढ़ थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 376, 376(2)(एन) 376(3), 344 भादवि धारा 3, 4, 5, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आरोप है कि आरोपी द्वारा दिनांक 28.08.2020 को दोपहर लगभग 11 बजे स्थान ग्राम चौरा खितौला चौराहा से अभियोक्त्री जो कि 15 वर्ष से कम उम्र की बालिका है को अपहरण कर विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से तथा पत्नि बनाकर रखने का प्रलोभन देकर अपने साथ जबलपुर, ग्राम पडरिया जिला डिण्डौरी, ग्राम बढ़ईगढ़ जिला डिण्डौरी ले जाकर उसका व्यपहरण कारित किया बार-बार बलात्कार करने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) डिण्डौरी द्वारा आरोपी महेन्द्र सैयाम पिता भारत सैयाम उम्र 24 वर्ष निवासी बढ़ईगढ़ थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी को धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 344 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड, धारा 3/4 (2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से श्री आर.के. दुबे, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।