साईडलुक, डिण्डौरी। मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, वन परिक्षेत्र किंकरझर अंतर्गत आरोपी महासिंह पिता धरम सिंह गोंड उम्र 20 वर्ष एवं प्रताप सिंह धुर्वे पिता कार्तिकराम गोंड दोनों निवासी ग्राम पिपरिया पोस्ट बम्हनी तहसील घुघरी जिला मण्डला के विरूद्ध धारा 9, 51 वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 22 जुलाई 2025 को समनापुर डिण्डौरी मुख्य मार्ग पर लगभग 11 बजे 2 व्यक्ति बंदरो को नमकीन बिस्किट खिलाकर मारे हैं, जिससे बंदर बेहोश अवस्था में था राहगीरों द्वारा पानी पिलाने पर बंदर होश में आते ही जंगल तरफ भाग गया।
मुखबिर की सूचना पर उक्त स्थान पर वन अमले द्वारा पहुंचकर पूंछताछ करने पर आरोपियों द्वारा बताया कि, बंदर के कलेजे का इस्तेमाल दवाई के रूप में किया जाता है। कलेजा प्राप्त करने के लिए बंदरो को मारने आये हैं, परंतु राहगीरों के रोकने एवं वन पुलिस अमला के पहुंचने के कारण बंदरों को नहीं मार पाये हैं। वन अमला द्वारा तलासी करने पर आरोपियों के पास एक थैला में 2 तांत वाली बोरी, धारदार बका रखे पाये गये।
उक्त मामले में आरोपियों के प्रस्तुत जमानत आवेदन पर न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिण्डौरी द्वारा सुनवाई करते हुए लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध करने पर द्वारा आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

