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(जबलपुर) दलित युवती से दुष्कर्म पर आजीवन कारावास की सजा

जबलपुर। दलित नाबालिग युवती के दुष्कर्म के आरोपी जबलपुर निवासी मनोज कुमार यादव का दोष विशेष अदालत ने सिद्ध पाया। इसी के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी, साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़ित के हक में दो लाख रुपये प्रतिकर राशि प्रदान करने की भी व्यवस्था दी गई।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजकध्सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने दलील दी कि आरोपित ने पीड़िता के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। 27 अप्रैल 2020 को अधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि 26 अप्रैल 2020 को शाम 4.30 बजे पीड़िता के माता-पिता डेयरी में काम करने गए थे। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपित घर की दीवार फांदकर भीतर आ गया। उसने चाकू की नोंक पर दुष्कर्म किया। वह जान से मारने की धमकी दे रहा था। किसी से कुछ बताने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर भाग गया। जब माता-पिता घर आए तो पीड़िता ने उनको सारी बात बताई जिसके बाद प्रकरण दर्ज कराया गया।

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