जबलपुर। मप्र उच्च न्यायालस ने जबलपुर जिले की सिहोरा जनपद पंचायत के तहत आने वाली गिदुरहा ग्राम पंचायत की अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी जमीन का ग्राम पंचायत संरक्षण करे। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ व जस्टिस पीके कौरव की डिवीजन बेंच ने कहा कि अतिक्रमण होने के चलते यह याचिका दायर हुई। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यही अवैधानिकता दोबारा न हो, इसलिए उक्त सरकारी संपत्ति का संरक्षण जरूरी है।
गिदुरहा ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद कुमार पटेल की ओर से 2018 में यह जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि ग्राम पंचायत परिसर की सरकारी जमीन पर गांव के ही धीरेंद्र, जियालाल, ललीत बाई, छोटेलाल, कमल सोनी, राकेश, अनिल, मनोहर, लखनलाल, भैयाजी व गणेश ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिए हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 फरवरी 2021 को राज्य सरकार की ओर से न्यायालस से उक्त अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 सप्ताह की मोहलत मांगी गई थी। सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद कब्जा ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। इसे रिकॉर्ड पर लेकर सम्पत्ति के संरक्षण का निर्देश देते हुए न्यायालस ने याचिका निराकृत कर दी।